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आर्म्स एक्ट मामले में युवक को तीन साल सश्रम कारावास की सजा

मोतिहारी, 19 मार्च (वार्ता) पूर्वी चंपारण जिले में आर्म्स बरामदगी से जुड़े एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सदर मोतिहारी अनीश कुमार प्रभात की अदालत ने नामजद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्षों के सश्रम कारावास के साथ सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सजा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के ढकाहां टोला महुआवा निवासी जोतनारायण भगत के पुत्र उदय कुमार को हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में तत्कालीन पुअनि प्रमोद कुमार…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय युवक सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/03/26 00:00
पिछला अपडेट
19/03/26 00:00
स्थान
India