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रिश्वत लेने के जुर्म में प्रधान लिपिक को कठोर कैद की सजा

पटना, 13 मार्च (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में शुक्रवार को अंचल कार्यालय के एक पूर्व प्रधान लिपिक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50000 का जुर्माना भी किया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद रोहतास जिले के दिनारा अंचल कार्यालय के तत्कालीन प्रधान लिपिक रामनरेश प्रसाद को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/03/26 00:00
पिछला अपडेट
13/03/26 00:00
स्थान
India