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सीजीएचएस के कार्यालय अधीक्षक और लिपिक को रिश्वत के जुर्म में सजा

पटना,31 अगस्त (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं (सीजीएचएस) के पटना स्थित अपर निदेशक कार्यालय के एक अधीक्षक और एक लिपिक को रिश्वत लेने के जुर्म में सोमवार को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ तीस-तीस हजार रूपयों का जुर्माना भी किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद सीजीएचएस, अपर निदेशक कार्यालय, पटना के पूर्व कार्यालय अधीक्षक गोपीनाथ भगत और निम्न वर्गीय लिपिक देवेंद्र कुमार पाठक को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/08/26 12:52
पिछला अपडेट
31/08/26 12:52
स्थान
India