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बैंक प्रबंधक और रोकड़िया को रिश्वत के जुर्म में सजा

पटना,11 मार्च (वार्ता)केंद्रीय जांच ब्यूरो( सीबीआई)की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को रिश्वत लेने की जुर्म एक सरकारी बैंक के शाखा प्रबंधक और रोकड़िया को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया । सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की सोनभद्र शाखा के तत्कालीन प्रबंधक रवि कुमार एवं इसी बैंक के रोकड़िया दूधेश्वर राम को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/03/26 00:00
पिछला अपडेट
11/03/26 00:00
स्थान
India