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बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। एजेंसी ने जांच के क्रम में पूरक आरोपपत्र दाखिल किए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए।विशेष एनआईए अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी मोहम्मद वारिस ने पटना उच्च न्यायालय का रुख किया था। बचाव पक्ष ने लंबे समय से जेल में बंद रहने को जमानत देने का आधार बनाया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मामले में लगे आरोपों की गंभीरता और मुकदमे की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए निचली…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय वारिस जमानन खारिज दो अंतिम पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/10/26 10:22
पिछला अपडेट
17/10/26 10:22
स्थान
India