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जाली नोट और आतंकवादी फंडिंग मामले में आरोपी मोहम्मद वारिस की जमानत याचिका खारिज

पटना, 17 अक्टूबर (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण से कथित तौर पर जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद वारिस की आपराधिक अपील खारिज करते हुए उसे नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभाव और मुकदमे की मौजूदा प्रगति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार किया। इस मामले में बिहार पुलिस ने पांच सितंबर 2024 को पूर्वी चंपारण जिले में खड़वा पुल के पास गुप्त सूचना के…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय वारिस जमानन खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/10/26 10:21
पिछला अपडेट
17/10/26 10:21
स्थान
India