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पॉक्सो एक्ट के तहत एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा

पटना ,11 मई (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के जुर्म में आज एक व्यक्ति को पांच वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया। बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की विशेष न्यायाधीश सुश्री रिचा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के खाजेकलां थाना क्षेत्र निवासी मुकेश महतो को भारतीय दंड विधान और पौक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय व्यक्ति कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/05/26 00:00
पिछला अपडेट
11/05/26 00:00
स्थान
India