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विदेशी शराब बरामदगी मामले में एक को आठ वर्ष का सश्रम कारावास

सासाराम, 18 सितंबर (वार्ता) बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के तहत विदेशी शराब बरामदगी के मामले में उत्पाद न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रधान ने अभियुक्त रोहित सोनकर को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, उत्पाद विभाग को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि सासाराम के दलेलगंज निवासी रोहित सोनकर के पास अवैध रूप से विदेशी शराब रखी गई है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने उसके निवास पर छापेमारी की, जहां से 26 लीटर विदेशी शराब बरामद…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शराब बरामदगी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/09/26 12:32
पिछला अपडेट
18/09/26 12:32
स्थान
India