एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Saturday, October 24, 2026

सारण: साइबर कांड के आरोपी को सजा

छपरा, 17 मार्च (वार्ता) बिहार में सारण जिले के व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश ने साइबर कांड के एक आरोपी को मंगलवार को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पायल मिश्रा ने साइबर अपराध के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पानापुर थाना क्षेत्र के कुंद भगवानपुर गांव निवासी मोनू कुमार को तीन वर्ष कठोर कारावास के साथ पांच हजार रूपये का जुर्माना किया है।
न्यायधीश ने थाना कांड संख्या05/2023 की सुनवाई करते हुए धारा 353/354/506/384 भारतीय दंड विधान एवं 67 आइटी एक्ट के तहत यह सजा सुनाई।
सं.शैलेश प्रेम
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
98
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय साइबर सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
17/03/26 00:00
पिछला अपडेट
17/03/26 00:00
स्थान
India