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सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील तस्वीरें वायरल करने के मामले में दो दोषियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

बक्सर, 09 सितंबर (वार्ता)बिहार के बक्सर जिले में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम), बक्सर उदय प्रताप सिंह की अदालत ने मामले में आरोपी दीपक राम और कन्हैया गोंड को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) के तहत दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के आदेश के अनुसार अर्थदंड…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सामूहिक दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/09/26 12:13
पिछला अपडेट
09/09/26 12:13
स्थान
India