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स्मैक तस्करी में दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

गोपालगंज, 05 नवंबर (वार्ता) बिहार में गोपालगंज जिले की जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने स्मैक बरामदगी के तीन वर्ष पुराने मामले में एक तस्कर को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) ललन द्विवेदी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मांझागढ़ थाना क्षेत्र के मधु सरेया गांव निवासी दिलीप राम को यह सजा सुनाई।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय स्मैक तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/11/26 13:32
पिछला अपडेट
05/11/26 13:32
स्थान
India