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हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास, 10-10 हजार रुपये जुर्माना

भभुआ, 03 अक्टूबर (वार्ता) कैमूर में हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कैमूर पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) बलविंदर पाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चैनपुर थाना कांड संख्या 158/2015, दिनांक 12 अगस्त 2015 से संबंधित मामले में न्यायालय…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/10/26 12:42
पिछला अपडेट
03/10/26 12:42
स्थान
India