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पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

बेतिया, 21 सितंबर (वार्ता) बिहार में पश्चिमी चम्पारण जिले की एक अदालत ने साठी थाना क्षेत्र में शराब पीने का विरोध करने से नाराज होकर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने सोमवार को लछनौता बौद्ध टोला निवासी गुड्डू शाह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 26 नवंबर 2024…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/09/26 13:17
पिछला अपडेट
21/09/26 13:17
स्थान
India