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दलित की हत्या के जुर्म में चार युवकों को उम्र कैद की सजा

पटना, 21 सितंबर (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक दलित की हत्या के जुर्म में सोमवार को चार युवकों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 45-45 हजार रूपए का जुर्माना भी किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजीव नयन ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित लंगरपुर गांव निवासी मोनी सिंह उर्फ नीरज सिंह , मोहम्मद राजा, गोलू सिंह उर्फ शुभम सिंह और मुक्का सिंह उर्फ मुकुल कुमार को भारतीय दंड विधान, शस्त्र अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम की विभिन्न…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या उम्र कैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/09/26 15:49
पिछला अपडेट
21/09/26 15:49
स्थान
India