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पूर्वी चंपारण : पेंशन के लिए पिता की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को उम्रकैद

मोतिहारी, 27 फरवरी (वार्ता) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में उसके पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनायी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय )विद्या प्रसाद की अदालत ने पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कारागार में पूर्व से बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। यह…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या उम्र कैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/02/26 00:00
पिछला अपडेट
27/02/26 00:00
स्थान
India