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पत्नी की हत्या मामले में पति को आठ वर्ष का सश्रम कारावास

दरभंगा, 24 सितंबर (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (बी) के तहत आठ वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के महथौर निवासी स्वर्गीय फौदार माली के पुत्र प्रमोद माली को यह सजा सुनाई। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के महरैल गांव निवासी उपेंद्र माली ने अपनी पुत्री ललिता देवी की शादी वर्ष 2005 में प्रमोद माली के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 13:23
पिछला अपडेट
24/09/26 13:23
स्थान
India