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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

सासाराम, 16 अक्टूबर (वार्ता) बिहार में रोहतास जिले की सासाराम अदालत ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति ज्ञानी महतो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन की अदालत ने आज यह फैसला सुनाने के साथ दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक उपेंद्र कुमार ने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व 15 जनवरी को शिवसागर थाना क्षेत्र के गोतहर गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर ज्ञानी महतो ने अपनी पत्नी सरिता देवी पर कुदाल से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या दोषी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/10/26 13:20
पिछला अपडेट
16/10/26 13:20
स्थान
India