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पूर्वी चंपारण : पत्नी के हत्यारे पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मोतिहारी, 12 मार्च (वार्ता)। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने यह सजा मोतिहारी मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पतौरा मठिया निवासी प्रिंस कुमार को सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियारपुर निवासी रामजी सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 644/2023 दर्ज कराते हुए प्रिंस कुमार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/03/26 00:00
पिछला अपडेट
12/03/26 00:00
स्थान
India