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पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

दरभंगा, 29 सितंबर (वार्ता) बिहार के दरभंगा में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी को आजीवन सश्रम कारावास और कुल एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बताया कि लहेरियासराय थाना कांड संख्या 466/2022 से संबंधित सत्र वाद संख्या 60/2023 में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी अरविंद कुमार महतो की हत्या के आरोप में पत्नी अनुप्रिया चौधरी को आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। श्री पंडित ने बताया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 13:23
पिछला अपडेट
29/09/26 13:23
स्थान
India