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पश्चिमी चम्पारण : मॉर्फिन तस्करी के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

बेतिया, 08 जुलाई (वार्ता)बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मादक पदार्थ मॉर्फिन की तस्करी के एक मामले में मादक एवं मनाेतेजक पदार्थ अधिनियम(एनडीपीएस एक्ट) के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे ने दोषी करार दिए गए तस्कर को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता सनोज यादव सिकटा थाना क्षेत्र के बरदही गांव का निवासी है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि 15 दिसंबर 2023 को गुप्त सूचना मिली थी कि…

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पश्चिमी चम्पारण मॉर्फिन तस्करी के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास 50 हजार रुपये जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/07/26 12:13
पिछला अपडेट
08/07/26 12:13
स्थान
India