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अधिवक्ता से मारपीट के मामले में एक व्यक्ति को चार वर्ष एक माह की सजा

मोतिहारी, 15 जून (वार्ता) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने अधिवक्ता के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार और वाहन से दुर्घटना का प्रयास करने के मामले में एक व्यक्ति को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए कुल चार वर्ष एक माह कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह की अदालत ने पश्चिमी चंपारण जिले के मनुआपुल थाना क्षेत्र के जोकहां निवासी सहजानंद चौधरी के पुत्र सौरभ कुमार उर्फ सौरभ चौधरी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए अलग-अलग सजा सुनाई गई। न्यायालय ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार अधिवक्ता मारपीट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/06/26 13:09
पिछला अपडेट
15/06/26 13:09
स्थान
India