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तीस वर्ष बाद अलकतरा घोटाले में ट्रांसपोर्टर को सजा

पटना, 15 जून (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने तीस वर्ष पुराने अलकतरा घोटाले मामले में सोमवार एक ट्रांसपोर्टर को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 17 लाख रूपयों का जुर्माना भी किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद ट्रांसपोर्टर दूधेश्वर नाथ सिंह उर्फ डी एन सिंह को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में गबन और धोखाधड़ी का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह के कारावास की सजा अलग से…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार अलकतरा घोटाला सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/06/26 12:59
पिछला अपडेट
15/06/26 12:59
स्थान
India