एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 12:38

अवैध हथियार लहराने के मामले में युवक को दो वर्ष की सजा

मोतिहारी, 11 जून (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बभनौली गांव निवासी सुरेश ठाकुर के पुत्र नंदन कुमार को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में दोषी करार देते हुए गुरुवार को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोविंदगंज थाना के तत्कालीन पुअनि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार अवैध हथियार सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
11/06/26 13:08
पिछला अपडेट
11/06/26 13:08
स्थान
India