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पश्चिमी चम्पारण :आर्म्स एक्ट मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

बेतिया, 28 अप्रैल (वार्ता)। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवैध हथियार रखने के एक मामले में बगहा की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पदाधिकारी मुकेश कुमार दास ने मंगलवार को बताया कि यह फैसला बगहा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी तारिक शमीम की अदालत ने सुनाया। दोषी अभियुक्तों की पहचान नवनीत तिवारी और अंशु कुमार के रूप में की गई है।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार आर्म्स एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/04/26 00:00
पिछला अपडेट
28/04/26 00:00
स्थान
India