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जांच के लिए वाहन रोकने का अधिकार दारोगा से नीचे के पदाधिकारी को नहीं : एडीजी

पटना, 31 जुलाई (वार्ता)एडीजी (यातायात) सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को कहा कि किसी वाहन को रोकने या इनका चालान काटने या अन्य किसी तरह की कार्रवाई करने का अधिकार दारोगा या इससे ऊपर के पदाधिकारी को ही होगा। एडीजी (यातायात) सुधांशु कुमार ने पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में किसी स्थान पर वाहन जांच करने में सिपाही की भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जमादार या सिपाही रैंक के पदाधिकारी किसी वाहन को रोकने या इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। एडीजी ने कहा कि यदि वाहन जांच…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार एडीजी वाहन जांच
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/07/26 15:55
पिछला अपडेट
31/07/26 15:55
स्थान
India