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एनडीपीएस मामले में दो दोषियों को दो-दो वर्ष का कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना

भभुआ, 30 अक्टूबर (वार्ता) बिहार के कैमूर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े पुराने मामले में अदालत ने दो दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कैमूर पुलिस की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस सूचना के अनुसार, रामगढ़ थाना कांड संख्या 93/2009 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार एनडीपीएस दोषी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/10/26 14:56
पिछला अपडेट
30/10/26 14:56
स्थान
India