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कैमूर में एससी-एसटी अत्याचार के दो मामलों में मृतकों के आश्रितों को मिलेगी 8-8 हजार रुपये मासिक पेंशन

कैमूर, 31 अक्टूबर (वार्ता) बिहार के कैमूर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दो अलग-अलग मामलों में मृतकों के आश्रितों को प्रतिमाह आठ-आठ हजार रुपये पेंशन देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने दोनों मामलों में घटना की तिथि से पेंशन भुगतान की प्रशासनिक मंजूरी दी है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत पेंशन में पांच हजार रुपये मूल पेंशन तथा 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता के रूप में तीन हजार रुपये शामिल हैं। इस तरह प्रत्येक आश्रित को कुल आठ हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पहला मामला चैनपुर थाना कांड संख्या…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार एससी एसटी मृतक पेंशन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/10/26 13:05
पिछला अपडेट
31/10/26 13:05
स्थान
India