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एक अप्रैल से कचरा कलेक्शन के नए नियम लागू, चार श्रेणियों में देना होगा कचरा

पटना, 31 मार्च (वार्ता)बिहार में शहरों को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए नगर निकायों के लिए जारी किया गया नया गाइडलाइन पहली अप्रैल से लागू हो रहा है, जिसमें 100 किलो से अधिक कचरा उत्पादन करने वाले संस्थान जैसे- अपार्टमेंट, होटल, सरकारी कार्यालयों को खुद कचरा प्रोसेसिंग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग ने गीले कचरे का ऑन साइट कंपोस्टिंग करने का भी निर्देश जारी किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार यह व्यवस्था न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के तहत सभी नगर निकायों में लागू की जा रही है।…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार कचरा कलेक्शन नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/03/26 00:00
पिछला अपडेट
31/03/26 00:00
स्थान
India