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किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 80 हजार का जुर्माना

मोतिहारी, 22 मई (वार्ता) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मुफ्फसिल लखौरा थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में दुष्कर्म से बाल संरक्षण (पॉक्सो) न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 20 वर्षों के सश्रम कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद बहुरी गांव निवासी भूलन सहनी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने मुफ्फसिल लखौरा थाना कांड संख्या…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार किशोरी दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/05/26 15:42
पिछला अपडेट
22/05/26 15:42
स्थान
India