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बिहार खाद्य सुरक्षा सख्ती दो पटना

इस मामले में अधिनियम की धारा 59(i) के तहत 3 महीने तक के कारावास तथा 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।जहानाबाद जिले के राजा बाजार स्थित मेसर्स गोपाल किराना स्टोर, प्रोपराइटर नारायण मुनी, से धनिया पाउडर का नमूना संग्रहित कर संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना में जांच के लिए भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार धनिया पाउडर का नमूना असुरक्षित एवं अधोमानक पाया गया। प्रयोगशाला जांच में नमूने में 'बटर येलो' नामक अस्वीकृत तेल-घुलनशील सिंथेटिक रंग तथा स्टार्च की मिलावट पाई गई। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(i) के उल्लंघन…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार खाद्य सुरक्षा सख्ती दो पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 18:13
पिछला अपडेट
30/09/26 18:13
स्थान
India