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पूर्वी चंपारण : गांजा तस्करी के तीन दोषियों को कारावास

मोतिहारी, 24 फरवरी (वार्ता)। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सभी को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा दो-दो लाख रूपये का जुर्माना किया है। मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पलनवा थाना क्षेत्र के बबूइया परसौना निवासी हीरामन गद्दी तथा पश्चिमी चंपारण जिले के कंगली थाना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार गांजा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/02/26 00:00
पिछला अपडेट
24/02/26 00:00
स्थान
India