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गांजा तस्करी के जुर्म में तीन लोगों को 12- 12 वर्षों की कठोर कैद

पटना, 30 सितंबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के जुर्म में आज तीन लोगों को 12-12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 6 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया है। मादक औषधी एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम(एन डी पी एस एक्ट)की विशेष अदालत संख्या दो ने मामले में सुनवाई के बाद अभियुक्त सुरेंद्र पाठक, स्वप्न शर्मा और स्वप्न दास को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अभियुक्त स्वप्न दास और स्वप्न शर्मा को अदालत ने चार-चार लाख रूपयों का जुर्माना किया है…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार गांजा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 16:30
पिछला अपडेट
30/09/26 16:30
स्थान
India