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पश्चिमी चम्पारण: नेपाली चरस तस्कर को 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा

बेतिया, 13 जुलाई (वार्ता) पश्चिम चंपारण जिले में चरस तस्करी के एक मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे ने नामजद अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी है। घटना तीन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार चरस तस्कर सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/07/26 13:46
पिछला अपडेट
13/07/26 13:46
स्थान
India