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मोतिहारी में चरस तस्करी के दोषी को 15 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

मोतिहारी, 13 अक्टूबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में चरस तस्करी के मामले में दोषी साजन कुमार को विशेष अदालत ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साजन कुमार हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घोघराहा बैरिया निवासी चंदेश्वर सहनी का पुत्र है। मामले के अनुसार, 24 अगस्त 2024 को तत्कालीन हरसिद्धि थानाध्यक्ष निर्भय कुमार को चरस तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घोघराहा बैरिया तीनमुहानी के पास वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार साजन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार चरस दोषी कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 17:00
पिछला अपडेट
13/10/26 17:00
स्थान
India