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निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाने के लिए घोषणा-पत्र की अनिवार्यता समाप्त, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

पटना, 01 अक्टूबर (वार्ता) भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां प्रारूप-6 के साथ घोषणा-पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। आयोग ने खच कि ऐसे सभी पात्र नागरिक, जिनका नाम निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है और जो अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, उन्हें अलग से घोषणा-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से गुरुवार को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार चुनाव आयोग निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 11:51
पिछला अपडेट
01/10/26 11:51
स्थान
India