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छिनतई के जुर्म में कोढ़ा गैंग के एक सदस्य को 3 वर्षों की कैद

पटना, 30 सितंबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने छिनतई के जुर्म में आज कोढ़ा गैंग के एक सदस्य को 3 वर्षों के साधारण कारावास की सजा के साथ 5000 का जुर्माना भी किया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम प्रवीण कुमार मालवीय ने मामले में सुनवाई के बाद कटिहार जिले कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित जुराबगंज गांव निवासी आर्यन यादव उर्फ अनीस यादव को भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार छिनतई जुर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 16:20
पिछला अपडेट
30/09/26 16:20
स्थान
India