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दाखिल-खारिज में सरकारी भूमि की होगी अनिवार्य जांच, अब नहीं होगी सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी : डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल

पटना, 22 जून (वार्ता)राज्य में सरकारी भूमि की सुरक्षा और भूमि अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के प्रत्येक मामले के निष्पादन से पहले संबंधित जमाबंदी का सरकारी भूमि अभिलेखों से अनिवार्य रूप से मिलान किया जाए। इसका उद्देश्य सरकारी भूमि पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम होने की संभावना को समाप्त करना तथा सरकारी संपत्तियों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार जायसवाल दाखिल खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/06/26 09:26
पिछला अपडेट
22/06/26 09:26
स्थान
India