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जाली नोट तस्करी के जुर्म में दो लोगों को चार-चार वर्षो की कठोर कैद

पटना, 30 सितंबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने जाली भारतीय नोटों की तस्करी के जुर्म में आज दो लोगों को चार-चार वर्षो के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया । आर्थिक अपराध के मामलों के विशेष न्यायाधीश आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा जिला निवासी सीतानाथ सरकार और रफीकुल शेख को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (1)a और 135 (1)b के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार जाली नोट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 16:21
पिछला अपडेट
30/09/26 16:21
स्थान
India