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लंबित ट्रैफिक चालान अब लोक अदालत में जमा करें, मिलेगी 50 प्रतिशत तक छूट

पटना, 08 मई (वार्ता) एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लंबित ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में जमा करने पर लोगों को 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यभर में जिन लोगों ने सड़क पर वाहन चलाते समय किसी के नियम का उल्लंघन किया है और उनका चालान कट गया है और 90 दिन बीतने के बाद भी जिन लोगों ने इसे जमा नहीं किया है, उन्हें इसे लगभग 50 फीसदी छूट के साथ एक मुश्त जमा करने की सुविधा दी गयी…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार ट्रैफिक चालान छूट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/05/26 00:00
पिछला अपडेट
08/05/26 00:00
स्थान
India