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एसपी ने सभी स्थायी एवं अस्थायी लाइसेंसधारी दुकानदारों को निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री और भंडारण केवल लाइसेंस में निर्धारित स्थान पर ही करें। प्रत्येक दुकान में अधिकतम पांच किलोग्राम तक पटाखे रखने तथा केवल अनुमन्य पटाखों की बिक्री से संबंधित निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमावली, 2008 के प्रावधानों का पालन करने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप कम उत्सर्जन एवं कम ध्वनि वाले पटाखों की ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार प्रतिबंधित और हानिकारक रासायनिक पदार्थों से…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार दीपावली पटाखा जांच कार्रवाई दो अंतिम गोपालगंज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 14:19
पिछला अपडेट
06/11/26 14:19
स्थान
India