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पूर्वी चंपारण में आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

मोतिहारी, 25 सितंबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में आठ वर्षीय बच्ची को घर से उठाकर ले जाने, मारपीट करने और दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट-3 के विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी कोअर्थदंड नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला मधुबन थाना क्षेत्र के कोईलहरा मठ गांव का है। दोषी अभियुक्त की पहचान कृष्णनाथ सहनी के पुत्र कुन्नू के रूप में हुई है। पीड़िता के बयान के आधार पर मधुबन थाना कांड संख्या 95/2021 दर्ज…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार दुष्कर्म दोषी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/09/26 10:21
पिछला अपडेट
25/09/26 10:21
स्थान
India