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पश्चिमी चम्पारण: गूंगी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को चौदह वर्ष की सजा

बेतिया,15 जनवरी(वार्ता)। एक नाबालिग मूक बधिर बच्ची से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए बच्चों के लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने गुरुवार को नामजद अभियुक्त कमलेश कुमार को दोषी पाते हुए उसे 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ में चालीस हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। न्यायाधीश ने अर्थ दंड की राशि का भुगतान पीड़िता को करने का आदेश दिया है। यदि अभियुक्त अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करता है तो उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार नाबालिग दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/01/26 00:00
पिछला अपडेट
15/01/26 00:00
स्थान
India