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नगर निकायों को नया गाइडलाइन, 100 किलो से ज्यादा कचरा खुद प्रोसेस करना होगा

पटना, 28 मार्च (वार्ता)शहरों को स्वच्छ व प्रदूषणरहित रखने के लिए नगर निकायों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें 100 किलो से अधिक कचरा उत्पादन करने वाले संस्थान जैसे- अपार्टमेंट, होटल, सरकारी कार्यालय आदि को स्वयं कचरा प्रोसेसिंग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही गीले कचरे का ऑन साइट कंपोस्टिंग करने का साफ निर्देश दिया गया है।अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था एक अप्रैल से न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के तहत सभी नगर निकायों के लिए लागू किया गया है। वहीं, राजधानी को सुंदर, स्वच्छ व कचरा मुक्त बनाने के लिए पटना नगर निगम…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार निकाय कचरा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/03/26 00:00
पिछला अपडेट
28/03/26 00:00
स्थान
India