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बिहार नो हॉर्न संडे दो अंतिम कटिहार

परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमोदित हॉर्न का ही प्रयोग करने की सलाह दी है। अत्यधिक तेज, कर्कश, तीखी अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-टोन हॉर्न का प्रयोग नियम विरुद्ध है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं केंद्रीय मोटरयान नियमावली के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।विभाग द्वारा अवैध प्रेशर एवं मल्टी-टोन हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। स्कूल बसों एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े वाहनों की जांच पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला परिवहन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार नो हॉर्न संडे दो अंतिम कटिहार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/09/26 16:56
पिछला अपडेट
26/09/26 16:56
स्थान
India