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प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न लगाने वाले वाहन मालिकों पर होगी कार्रवाई

पटना, 14 जून (वार्ता) राज्यभर के वाहनों में अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग जांच और कार्रवाई करने जा रहा है। इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने राज्यव्यापी विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में वाहनों एवं स्कूली वाहनों की सघन जांच होगी। जांच के दौरान उच्च तीव्रता वाले हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार प्रेशर हॉर्न कार्रवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/06/26 04:29
पिछला अपडेट
14/06/26 04:29
स्थान
India