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बैंक की सेवा में त्रुटि पर उपभोक्ता आयोग सख्त, 7.95 लाख रुपये लौटाने और 25 हजार हर्जाना देने का आदेश

मोतिहारी, 24 सितंबर (वार्ता)बिहार के पूर्वी चंपारण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मोतिहारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अरेराज शाखा की सेवा में त्रुटि पाते हुए परिवादी को 8.20 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने बैंक को जमा की गई मूल राशि 7.95 लाख रुपये लौटाने के साथ शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा तथा वाद व्यय के लिए 25 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मामला कोटवा थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी सतेंद्र पांडेय, पिता ध्रुव पांडेय से संबंधित है। परिवादी ने नौ मार्च 2024 को आयोग में परिवाद संख्या 41/2024 दाखिल किया था।…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार बैंक सेवा त्रुटि हर्जाना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 13:28
पिछला अपडेट
24/09/26 13:28
स्थान
India