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अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथासंशोधित) के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिये न्यायमंडल पश्चिम चम्पारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बाँका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 (एक सौ इकहत्तर) विभिन्न पदों के सृजन किये जाने की आवश्यकता है। इन पदों के सृजन के लिए राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष कुल 10,12,38,840/-…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार मंत्रिमंडल निर्णय तीन अंतिम पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/08/26 15:31
पिछला अपडेट
05/08/26 15:31
स्थान
India