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कैमूर में मृतक के आश्रित परिवार को 4.12 लाख रुपये की सहायता, मां को मिलेगी 8 हजार मासिक पेंशन

भभुआ, 16 अक्टूबर (वार्ता) बिहार के कैमूर जिले में जिला प्रशासन ने मृतक रंजय कुमार उर्फ धनजि पासवान के आश्रित परिवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 45 के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। मृतक की आश्रित माता मीरा कुंवर को निर्धारित मुआवजे की प्रथम किस्त के रूप में 4 लाख 12 हजार 650 रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं, परिवार को कुल 8 लाख 25 हजार 150 रुपये की सहायता राशि दी जानी है। जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से शुक्रवार को सूचना के अनुसार, पुलिस अधीक्षक की ओर से न्यायालय…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार मृतक परिवार सहायता
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/10/26 13:17
पिछला अपडेट
16/10/26 13:17
स्थान
India