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छह माह बाद भी बाइक की जांच रिपोर्ट नहीं, रक्सौल कोर्ट ने अनुसंधानक और मोटरयान निरीक्षक को किया तलब

मोतिहारी, 13 अक्टूबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुर्घटना के बाद जब्त बाइक की यांत्रिक जांच रिपोर्ट न्यायालय के आदेश के करीब छह माह बाद भी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर रक्सौल अनुमंडलीय न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश अनुराग मिश्रा ने रामगढ़वा थाना कांड संख्या 179/2025 के अनुसंधानक और जिला मोटरयान निरीक्षक को उपस्थित होकर विलंब का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला मोटरयान निरीक्षक को स्मारपत्र भी जारी किया गया है। यह मामला हरसिद्धि थाना क्षेत्र के उज्जैन लोहियार निवासी नंदलाल मांझी की दुर्घटना में जब्त बाइक की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार मोटरयान निरीक्षक तलब
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 12:03
पिछला अपडेट
13/10/26 12:03
स्थान
India