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हत्या के जुर्म में एक युवक को उम्र कैद की सजा

पटना, 28 सितंबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने एक दुकानदार की हत्या कर लाश दुकान में ही दफन कर देने के जुर्म में सोमवार को उसके एक कर्मचारी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 35000 रूपए का जुर्माना भी किया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शैलेंद्र कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद बांका जिले के गोरैया थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव निवासी रबुल मंसूर उर्फ रबुल मंसूरी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 201 के तहत हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार युवक जुर्म उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/09/26 14:49
पिछला अपडेट
28/09/26 14:49
स्थान
India